July 27, 2024
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Doggy पालते हैं तो न्याय संहिता पढ़ लें

इंडियन पीनल कोड की जगह लाए गए नए कानून भारतीय न्याय संहिता के एक प्रावधान को हर उस व्यक्ति को पढ़ ही लेना चाहिए जो जानवरों को पालने का शौक रखते हैं. भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर आपका पालतू जानवर किसी इंसान पर हमला करता है, तो न सिर्फ ऐसे पालतू के मालिक पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है बल्कि मामले की गंभीरता देखते हुए 6 महीने की कैद भी हो सकती है और सदि मामला ज्यादा ही गंभीर हो गया तो दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं. जानवर के साथ लापरवाही का मामला के तहत धारा 291 में यह साफ है कि जानवर को अपने पास रखने के समय जानवर के संभावित खतरे से इंसानी जान को खतरे या गंभीर चोट की संभावना से बचाने के पर्याप्त उपाय नहीं लेता है, उसे छह महीनों की कैद या 5,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा. धारा 289 में भी ऐसा ही एक प्रावधान है और इसमें 1,000 रुपये तक जुर्माने और 6 महीने कैद का प्रावधान है. 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो सड़क पर भटकते कुत्ते को नियमित रूप से खिलाने वालों पर भी उस स्थिति में जुर्माने की बात थी जिसमें कुत्ते ने किसी पर हमला कर दिया हो. वैसे कानून को लेकर कुछ लोगों की शिकायत है कि जुर्माना काफी कम रखा गया है. इस संदर्भ में NCRB की रिपोर्ट भी उल्लेखनीय है कि 2022 में 2021 के मुकाबले 19% तक ज्यादा पालतुओं ने हमले किए हैं. 2022 में भारत में 1,510 लोग जानवरों के काटने से मरे यह संख्या 2021 में 1,264 थीं. इसी से जुड़ा एक जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस सत्र में संसद में दिया कि 2023 में भारत में लगभग 27.6 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा और यह बढ़ोतरी 2022 के मुकाबले 26.5 प्रतिशत ज्यादा है, पिछले साल 21.8 लाख लोग डॉग बाइट का शिकार हुए थे.