Gas tragedy मामले को लेकर मोहम्मद सुलेमान मुश्किल में
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मध्यप्रदेश के आईएएस मोहम्मद सुलेमान हाइकोर्ट के एक आदेश के बाद में मुश्किल में हैं. हाइकोर्ट ने गैस त्रासदी राहत के मामले में लगाई गई एक जनहित याचिका को लेकर इसके प्रभारी मोहम्मद सुलेमान सहित दो अन्य अफसरों पर आरोप तय करने और सजा सुनाने से पहले अपना पक्ष रखने को कहा है. 2012 में दाखिल की गई इस जनहित याचिका में गैस त्रासदी के पीड़ितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न होने की बात कही गई थी. अदालत ने सुलेमान और अमर कुमार सिन्हा और विजय कुमार विश्वकर्मा को भी सुप्रीम कोर्ट का आदेयश न मानने का दोषी पाया.