September 8, 2024
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MP पहला आदेश लाउड स्पीकर पर बैन

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बतौर शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने जिस पहले आदेश पर हस्ताक्षर किए वह यह है कि किसी भी धार्मिक जगह लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा. जिस तरह से पिछले आदेशों और मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अघिनियम 1985 का हवाला देते हुए कड़े शब्दों में यह आदेश लाया गया और जिस तरह इसके लिए औचक निरीक्षण से लेकर उड़नदस्ते बनाने तक की बात कही गई है उससे साफ है कि इस मामले में उनके प्रयास गंभीर होंगे. यह आदेश अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसी कोशिश अब तक सिर्फ योगी आदित्यनाळथ ही कर सके हैं और वहां भी इस तरह पूरा प्रतिबंध नहीं लागू है. इसमें अधकतम तेज आवाज की सीमा भी साफ निर्धारित है जो रहवासी क्षेत्र में दिन के समय 55 और रात के समय 45 से ज्यादा नहीं हो सकेगी वहीं व्यावसायिक क्षेत्र में यह सीमा 65 और रात में 55 से अधिक नहीं हो सकेगी.